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Priyanka Das IAS |
श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर मुरैना ने बताया कि नर्सिग एवं पैरामैडीकल स्टाफ को कोविड-19 के दौरान कार्य करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा था, इस प्रकार की शिकायतें नर्सिंग एवं पैरामेडीकल स्टाॅफ द्वारा अवगत कराया गया। इस पर कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. आरसी बांदिल तथा सिविल सर्जन को फटकार लगाते हुये सभी व्यवस्थायें शीघ्र करने के निर्देश दिये है। कलेक्टर ने कहा कि कोविड-19 संबंधी बैठक में कई बार सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन को चिकित्सक एवं स्टाॅफ को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गये थे, किन्तु अधिकारी द्वय द्वारा कोविड-19 के दौरान ड्यूटी कर रहे चिकित्सक, नर्सिग एवं पैरामैडिकल स्टाफ को रहने, खाने-पीने एवं अन्य आवश्यक सुविधायें मुहैया कराने में लापरवाही बरतीं जा रही थी।
स्टाॅफ एवं पैरामेडीकल स्टाॅफ द्वारा भी सीएमएचओ को बार-बार अवगत जा रहा था कि घर आने-जाने के लिये बस सुविधा में भी उपलब्ध कराई जाये, किन्तु उनके द्वारा पर्याप्त बसें उपलब्ध नहीं कराई। इन सब बातों को कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने गंभीरता से संज्ञान में लिया और मात्र 3 घण्टे के अंदर स्टाॅफ एवं पैरामेडीकल स्टाॅफ के लिये नील वल्र्ड स्कूल एवं आने-जाने के लिये एक और अतिरिक्त बस लगाने के निर्देश सीएमएचओ को दिये है। कलेक्टर ने कहा कि स्टाॅफ नर्स हौंसला न हारें, मैं आपके साथ हूं।
भारत सरकार लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के आदेशानुसार व्दारा कोविड-19 को विश्व स्वास्थ्य संगठन व्दारा जन स्वास्थ्य आपदा घोषित किया गया है। प्रदेश में कोविड- 19 के मरीजों को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्य में लगे चिकित्सक, नर्सिग एवं पैरामैडिकल स्टाफ को पी.पी.ई. किट्स एन 95 मास्क आदि प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गये है। शासन व्दारा इस हेतु आपको आवश्यक धनराशि भी उपलब्ध कराई गई है।
कलेक्टर ने सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन को निर्देश दिये है कि कोविड-19 में लगे चिकित्सक, नर्सिग एवं पैरामैडिकल स्टाफ को पी.पी.ई. किट्स एन-95 मास्क एवं उनके ठहरने, भोजन एवं आने जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। ताकि इस कार्य में लगे चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरामैडिकल स्टाफ को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करने पडे़। कलेक्टर ने कहा कि बजट की कमी नहीं है, इस संबंध मे सीएमएचओ एवं सिविल सर्जन को पूर्व में ही बजट उपलब्ध करा दिया गया है।
वार्ड क्रमांक 8,9,10,45,46,47 कंटेनमेंट एरिया से मुक्त
नगर निगम मुरैना के वार्ड क्रमांक 47 में कोरोना पाॅजीटिव मरीज पाये गये थे, इस कारण वार्ड 47 की परिधि में 8,9,10,45,46 वार्डों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था, जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताई गई परिस्थितियों के अनुसार कोविड-19 के प्रकरण वार्ड क्रमांक 8,9,10,45,46 और 47 में नहीं होना अवगत कराया गया है। इस पर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने 8,9,10,45,46 और 47 वार्ड को कंटेनमेंट क्षेत्र के मुक्त कर दिया है। परिस्थितियों में दी गई छूटों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। क्र. 063
मीट की दुकानें सोमवार, बुधवार, गुरूवार को प्रातः 7 से 4 बजे तक खुलेंगी
मुरैना 07 मई 2020/ कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने निगम के पत्र के आधार पर उल्लेखित आॅरेंज जाॅन (कंटेनमेंट क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8,9,10,15,19,20,21,32,33,45,46 और 47 के अतिरिक्त क्षेत्र ) में जो गतिविधियां शिथिल की गई है, उनकों यथावत रखते हुये नगर निगम सीमा मुरैना में संचालित किये जा रहे मीट की दुकानों को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 7 से सायं 4 बजे तक खोलने की अनुमति निम्न शर्तों पर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने प्रदान की है। जिसमें दुकान पर 2 कर्मचारी से अधिक नहीं रखेंगे एवं दुकानदार मास्क एवं सैनेटाइजर के प्रयोग के बाद ही ग्राहकों को सामग्री प्रदाय करेंगे। दुकानदार सोशल डिस्टेसिंग के पालन हेतु दुकान के बाहर एक मीटर की दूरी पर गोले बनवायेंगे तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु संसाधन रखने की जबावदेही दुकान संचालक की होगी। इन निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से धारा 60 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 188 के अधीन पृथक-पृथक कार्रवाही की जा सकेगी।
शासन के आदेशानुसार जिले में मंडी प्रांगण, समितियों पर चना, मसूर, सरसों खरीदने का कार्य चल रहा है। निर्देशों के पालन में श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर मुरैना ने मुरैना जिले के 38 खरीदी केंद्रों पर कृषि विभाग के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को गुणवत्ता परीक्षण हेतु सर्वेयर के रूप में नियुक्त किया है। यह अधिकारी जिम्मेदारी के साथ खरीदी केंद्रों पर कार्य संपादित करावें।
श्रीमती प्रियंका दास आईएएस कलेक्टर मुरैना ने निगम के पत्र के आधार पर उल्लेखित आॅरेंज जाॅन (कंटेनमेंट क्षेत्र वार्ड क्रमांक 8,9,10,15,19,20,21,32,33,45,46 और 47 के अतिरिक्त क्षेत्र ) में जो गतिविधियां शिथिल की गई है, उनकों यथावत रखते हुये नगर निगम सीमा मुरैना में संचालित किये जा रहे मीट की दुकानों को सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 7 से सायं 4 बजे तक खोलने की अनुमति निम्न शर्तों पर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका दास ने प्रदान की है। जिसमें दुकान पर 2 कर्मचारी से अधिक नहीं रखेंगे एवं दुकानदार मास्क एवं सैनेटाइजर के प्रयोग के बाद ही ग्राहकों को सामग्री प्रदाय करेंगे। दुकानदार सोशल डिस्टेसिंग के पालन हेतु दुकान के बाहर एक मीटर की दूरी पर गोले बनवायेंगे तथा साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु संसाधन रखने की जबावदेही दुकान संचालक की होगी। इन निर्देशों के उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से धारा 60 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 188 के अधीन पृथक-पृथक कार्रवाही की जा सकेगी।
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