वाट्सएप्प, फेसबुक,ट्वीटर आदि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक,साम्प्रदायिक तथा उद्धेलित करने वाली पोस्ट करने पर होगी सख्त कार्यवाही ----------------- धारा-144 के अंतर्गत जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश इंदौर 26 अप्रैल,2020 इंदौर जिले में वाट्सएप्प, फेसबुक,ट्वीटर आदि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक,साम्प्रदायिक तथा उद्धेलित करने वाली फोटो/चित्र/मैसेज पोस्ट करने, कमेंट करने तथा फारवर्ड करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार अब इंदौर जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी के भी द्वारा आपत्तिजनक व उद्धेलित करने वाली फोटो/चित्र/मैसेज पोस्ट करने, फारवर्डिंग करने अथवा पोस्ट पर कमेंट करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 24 जून,2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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